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इंदौर में 29 प्रायवेट अस्पतालों में कोविड मरीजों के इलाज के लिये एक हजार से अधिक बेड रहेंगे आरक्षित
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने जारी किये आदेश
इंदौर. इंदौर जिले में वर्तमान में कोविड संक्रमण की स्थिति को देखते हुये कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आदेश जारी कर 29 प्रायवेट अस्पतालों में कोविड के मरीजों के इलाज के लिये एक हजार 124 बेड आरक्षित किये हैं। इन अस्पतालों ने अपनी सहमति कोविड अस्पताल के लिये पूर्ण रुप से प्रदान की है।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार अपोलो हॉस्पिटल में 32, ऐप्पल हॉस्पिटल में 108, अरिहंत हॉस्पिटल में 46, बॉम्बे हॉस्पिटल में 75, सीएचएल हॉस्पिटल में 60, चोईथराम हॉस्पिटल में 128, क्लाथ मार्केट हॉस्पिटल में 36, यूरेका हॉस्पिटल में 15, गीता भवन हॉस्पिटल में 43, गोकुलदास हॉस्पिटल में 48, ग्रेटर कैलाश हॉस्पिटल में 45, गुर्जर हॉस्पिटल में 15, लाइफ केयर हॉस्पिटल में 30, मयूर हॉस्पिटल में 24, मेदांता हॉस्पिटल में 52, मेडीकेयर हॉस्पिटल में 15, मेवाड़ा मेडीकेयर एण्ड आइ केयर हॉस्पिटल महू में 15, राबर्ट हॉस्पिटल में 13, सेंट फ्रांसिस हॉस्पिटल में 30, शकुन्तला हॉस्पिटल में 14, शैल्बी हॉस्पिटल में 45, एसएमएस एनर्जी हॉस्पिटल में 15, एसएनजी हॉस्पिटल में 14, सुयश हॉस्पिटल में 30, सिनर्जी हॉस्पिटल में 49, युनिक हॉस्पिटल में 30, वर्मा युनियन हॉस्पिटल में 30, विशेष हॉस्पिटल रिंग रोड में 32 एवं गौरव हॉस्पिटल में 35 बेड कोविड मरीजों के लिये आरक्षित किये गये है। इनमें 264 आईसीयू बेड, 89 एचडीयू बेड, 535 ऑक्सीजन बेड तथा 236 सामान्य बेड शामिल है।
उपरोक्त अस्पतालों में अस्पतालों के संचालकगण पूर्व आदेश अनुसार जो तीन डॉक्टर्स की समिति द्वारा तैयार की गई सुरक्षा संबंधी एसओपी का अनिवार्यतः पालन करेंगे। एसओपी के अतिरिक्त कोई बिन्दु/तथ्य जो शासन स्तर से अथवा आईसीएमआर से जारी हुआ है/होता है तो उसका पालन भी बंधनकारी होगा।
उक्त अस्पताल आईसोलेशन वार्ड संबंधी कार्य तत्काल पूर्ण करेंगे तथा भविष्य में यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके यहाँ जो कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं उनका ईलाज अस्पताल द्वारा निर्धारित भुगतान/ फीस के आधार पर (जो कि संबंधित भर्ती मरीज द्वारा देय होगा) उक्त अस्पताल के आईसोलेशन वार्ड में किया जायेगा।
उक्त आदेशित 29 हॉस्पिटल जो कि संबंधित कोविड-19 पॉजिटिव से भुगतान प्राप्त करने के आधार पर उपचार करेंगे। ऐसे हॉस्पिटल के कोविड-19 में निर्धारित आईसोलेशन वार्ड/बेड्स में अस्पताल प्रबंधन द्वारा नियुक्त किए गए डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य स्टाफ हेतु पृथक से ठहरने/खाने आदि की व्यवस्था भी सुनिश्चित करेंगे तथा मात्र ठहरने हेतु कोई समस्या आती है तो श्री विवेक श्रोत्रीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी इन्दौर विकास प्राधिकरण इन्दौर मोबाईल नंबर 96443-69996 पर संपर्क कर निदान कर सकते हैं। यह व्यवस्था भी भुगतान आधार पर रहेगी, जो कि संबंधित अस्पताल प्रबंधन द्वारा देय होगी।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पूर्वानुसार ही उक्त 29 अस्पतालों द्वारा निर्धारित संख्या में आईसोलेशन वार्ड/बेड पर सतत् नजर रखेंगे तथा एसओपी के निर्धारित मापदण्डों का पालन सुनिश्चित करवाएंगे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रतिदिन इस कार्य की समीक्षा कर सतत् निगरानी रखेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर National Disaster Management Act- 2005 एवं The Epidemic Disease Act, 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269. 270, 271 एवं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट-2005 की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही की जा सकेगी।


